वसूली गई रकम जल्द खातों में होगी ट्रांसफर
लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) ने 470 शिकायतकर्ताओं से उनके अद्यतन बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि प्रामोटरों से वसूल की गई धनराशि संबंधित शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों में शीघ्र अंतरित की जा सके। प्राधिकरण ने कहा है कि बैंक खाते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामलों में वसूल की गई धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ताओं को नहीं किया जा पा रहा है।
उ.प्र. रेरा के अनुसार, कुल 470 शिकायतों में संबंधित शिकायतकर्ताओं द्वारा अभी तक अपने अद्यतन बैंक खाते का विवरण शपथ-पत्र के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके चलते प्रामोटरों से वसूल की गई धनराशि को संबंधित शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया लंबित है। प्राधिकरण ने बताया कि इस संबंध में संबंधित शिकायतकर्ताओं को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर कई बार सूचना भी भेजी जा चुकी है, ताकि वे आवश्यक बैंक विवरण जल्द उपलब्ध करा सकें।
प्राधिकरण ने ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने अद्यतन बैंक खाते का सही और पूर्ण विवरण ₹10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ-पत्र के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराएं। शिकायतकर्ता यह शपथ-पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं अथवा स्वयं संबंधित उ.प्र. रेरा कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शपथ-पत्र में दिया गया बैंक खाता विवरण अद्यतन और सही होना चाहिए, ताकि धनराशि के अंतरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
वसूली की रकम के लिए जल्द जमा करें शपथ-पत्र
उ.प्र. रेरा ने शिकायतकर्ताओं के लिए कार्यालय के संबंध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों से संबंधित शिकायतकर्ताओं को अपना नोटरीकृत शपथ-पत्र उ.प्र. रेरा के गौतमबुद्ध नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। वहीं, एनसीआर के बाहर के अन्य जिलों से संबंधित शिकायतकर्ताओं को अपना शपथ-पत्र उ.प्र. रेरा के लखनऊ स्थित कार्यालय में तत्काल जमा करना होगा।
प्राधिकरण ने कहा है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा बैंक खाते का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद वसूल की गई धनराशि को उनके खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसलिए संबंधित शिकायतकर्ताओं से अपील की गई है कि वे इस कार्य में अनावश्यक विलंब न करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना शपथ-पत्र जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय में जमा कराएं।
उ.प्र. रेरा ने सभी संबंधित शिकायतकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने बैंक खाते का सही, सक्रिय और अद्यतन विवरण उपलब्ध कराएं, जिससे प्रामोटरों से वसूल की गई धनराशि के अंतरण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके और पात्र शिकायतकर्ताओं को उनकी धनराशि प्राप्त हो सके।
