लखनऊ। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, आवासीय विद्यालय एवं आकस्मिक सहायता जैसे क्षेत्रों में व्यापक लाभ प्रदान किया जा रहा है।
बोर्ड द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में कन्या विवाह योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत प्रथम दो संतानों के जन्म पर पोषण सहायता, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 01 से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति, गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत सरकारी एवं सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज पर आयुष्मान भारत के समतुल्य पूर्ण प्रतिपूर्ति तथा निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 06 से कक्षा 12 तक निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें दो संतानों को लाभ दिए जाने का प्रावधान है। अपर श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र,क ल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक का बोर्ड में पंजीकृत होना तथा पंजीकरण का समय से नवीनीकरण होना अनिवार्य है। नवीनीकरण की सुविधा नजदीकी C.S.C. ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर, C.S.C. e-gov सेंटर अथवा बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in के माध्यम से उपलब्ध है।
उन्होंने जानकारी दी कि जिन श्रमिकों ने पिछले 04 वर्ष या उससे अधिक समय से अपने लेबर/श्रमिक पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें दिनांक 15 फरवरी 2026 के उपरांत निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा तथा ऐसे श्रमिक पंजीकृत श्रमिकों की गणना में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 06 एवं कक्षा 09 में प्रवेश हेतु आवेदन दिनांक 15 फरवरी 2026 तक कार्यालय में ऑफलाइन तथा बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पात्र श्रमिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों के प्रवेश हेतु समय से आवेदन सुनिश्चित करें।