बिल्डर के दूसरे बैंक खाते में भुगतान मांगने पर यूपी रेरा को दें सूचना
लखनऊ। घर खरीदारों के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने खरीदारों से निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही धनराशि जमा करने की अपील की है। प्राधिकरण ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित परियोजना के कलेक्शन अकाउंट का विवरण यूपी रेरा के आधिकारिक पोर्टल से अवश्य सत्यापित कर लें।
यूपी रेरा ने घर खरीदारों को आगाह किया है कि संपत्ति की बुकिंग, किस्त अथवा अन्य देय राशि का भुगतान करते समय खाते के विवरण की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनराशि संबंधित परियोजना के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही जमा हो रही है। भुगतान से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध विवरण की जांच करने से लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने और संभावित वित्तीय जोखिमों से बचने में मदद मिल सकती है।
दूसरे खाते में भुगतान मांगे जाने पर यूपी रेरा को दें सूचना
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर या प्रमोटर घर खरीदार से परियोजना के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि जमा करने के लिए कहता है, तो खरीदार इसकी सूचना यूपी रेरा को दें। इसके लिए प्राधिकरण के पोर्टल पर विशेष लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से संबंधित जानकारी साझा की जा सकती है।
सूचना देने के लिए आधिकारिक लिंक:
https://www.up-rera.in/frm_OtherAccount_DetailsofProject.aspx
घर खरीदार इन तीन बातों का रखें ध्यान
- निर्धारित खाते में भुगतान: संबंधित परियोजना के कलेक्शन अकाउंट में ही धनराशि जमा करें।
- पहले करें सत्यापन: भुगतान से पूर्व यूपी रेरा के पोर्टल पर कलेक्शन अकाउंट के विवरण की पुष्टि करें।
- अन्य खाते की जानकारी दें: बिल्डर या प्रमोटर द्वारा किसी दूसरे खाते में भुगतान मांगे जाने पर यूपी रेरा को सूचित करें।
यूपी रेरा की यह अपील घर खरीदारों को भुगतान संबंधी सतर्कता बरतने और आधिकारिक विवरण के आधार पर वित्तीय लेन-देन करने के प्रति जागरूक करती है। प्राधिकरण ने खरीदारों से अपील की है कि वे भुगतान करने से पहले खाते का सत्यापन अवश्य करें और किसी भी विसंगति की स्थिति में प्राधिकरण को इसकी जानकारी दें।
