युवा और छूटे मतदाताओं को जोड़कर EP व Gender Ratio सुधारने के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में उत्तर प्रदेश में ईपी रेशियो एवं जेण्डर रेशियो में बढ़ोत्तरी के लिए निरन्तर पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न विभागों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जाएगा। “कोई मतदाता न छूटे (No voter to be left behind)” के उद्देश्य को साकार करने के लिए पात्र नागरिकों को शतप्रतिशत मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के संदर्भ में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यकम-2026 के पश्चात् सम्प्रति चल रहे निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत अर्ह युवा, छूटे हुए मतदाता, प्रथम बार मतदाता बनने की अर्हता रखने वाले, बेघर मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में विशेष रूप से सम्मिलित किए जाने के निर्देश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होनें बताया कि विशेष अभियान में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी सहायता समूहों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि का सहयोग लेते हुए अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराया जाएगा। अभियान के दौरान पर्याप्त संख्या में फार्म-6 की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन-ऑफलाइन Form-6 से करें मतदाता पंजीकरण, विभागों को प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के Citizen Service Portal (voters.eci.gov.in) अथवा ECINET Mobile App के माध्यम से ऑनलाइन फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन भी फार्म-6 भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बी०एल०ओ० / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त करा सकते हैं। पात्र नागरिकों को अपनी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं त्रुटिरहित भरना आवश्यक है। उन्होनें यह भी बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को छोड़कर अन्य पुनरीक्षणों में भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में जनपद स्तर पर भी जन सामान्य हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय, जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को जानकारी प्राप्त हो सके। इस कार्य में विभिन्न विभागों यथा-महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा विभाग, दिव्यांगजन, ग्राम्य विकास, युवा कल्याण आदि का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहें।
