प्रयागराज। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्या के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने विजय मिश्रा समेत तीन अन्य आरोपियों—जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा—को भी कठोर आजीवन कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार तृतीय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, हत्या के प्रयास के मामले में धारा 307 के तहत 10-10 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अदालत ने मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
यह मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के हथिगहां गांव निवासी श्याम नारायण पांडेय ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 11 फरवरी 1980 को उनके भाई प्रकाश नारायण पांडेय कचहरी में जमानत कराने गए थे। आरोप है कि उसी दौरान छोटे लाल के होटल के पास मौजूद आरोपियों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई।करीब चार दशक पुराने इस चर्चित मामले में अब अदालत के फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है।
